कुन्दन सिंह, नई दिल्ली: देशभर के विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यानी यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में डिग्री मिलने से पहले कराई जाने वाली अंतिम सेमेस्टर या फिर फाइनल एअर की परीक्षाओं को करवाने के निर्देश दिया है। साथ ही कोविड-19 के दौर में परीक्षाओं को आयोजन लिए विशेष दिशा-निर्देश यानी एसओपी भी जारी किये हैं।
यूजीसी द्वारा जारी नोटिस में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इन विशेष दिशा-निर्देश (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य माना गया है। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर बनाये गये नियमों का पानल सुनिश्चित करना होगा। समय और स्थानीय नियमो के तहत जरूरत पड़े तो कॉलेज के प्रशासन और अधिक कड़े नियम बना सकते हैं यदि उस स्थान या स्थिति के लिए आवश्यक हो तो। यदि किसी स्थान पर आवाजाही में प्रतिबंध हो तो कॉलेज द्वारा जारी एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड पास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
यूजीसी के द्वारा जारी की गई एसओपी की मुख्य बातों की बात करें तो इनमें…
- राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन को इसके लिए सूचित करेंगी। कॉलेज या फिर सेंटर के फर्श, दीवारें, दरवाजे आदि समेत पूरे परीक्षा केंद्र को डिसइंफेक्टेंट के स्प्रे किया होना चाहिए।
- लिक्विड हैंडवाश को मेन इंट्री गेट, रेस्टरूम और अन्य आवश्यक जगहों पर छात्रों के लिए उपलब्ध कराना होगा।
- छात्रों के बैठने की जगह, डेस्क और कुर्सियों आदि को हर सेशन की परीक्षा के बाद सैनिटाइज करना आवश्यक है।
- सभी वाशरूम को साफ और सैनिटाइज रखना होगा। सभी दरवाजों के हैंडल, सीढ़ियों की रेलिंग, लिफ्ट के बटन आदि को सैनिटाइज करना आवश्यक है।
- यदि परीक्षा भवन में व्हीलचेयर की अनुमति है तो इसे भी सैनिटाइज करना आवश्यक है। सभी कुड़ेदान साफ होने चाहिए।
- परीक्षा केंद्र में आने वाले सभी स्टाफ को अपने हेल्थ के बारे में सेल्फ-डिक्लेरेशन जमा करना होगा। तापमान चेक करने के लिए थर्मोगन मुख्य द्वार पर उपलब्ध होना चाहिए।
- यदि कोई स्टाफ मुख्य द्वार पर थर्मोगन या सेल्फ-डिक्लेरेशन में संदिग्ध होता है तो उसे तुरंथ परीक्षा केंद्र से बाहर जाने का आदेश देना होगा।
- परीक्षा केंद्र पर सभी स्टाफ को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा।
- परीक्षा केंद्र के सभी स्थानों पर सरकारों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार साफ-सफाई बनाये रखनी होगी।
- सोशल डिस्टैंसिंग के लिए आगाह करने वाले साइन बोर्ड और सिंबल आदि उचित स्थानों पर लगे होने चाहिए। ये होना चाहिए सीटिंग प्लान।